उत्तर प्रदेश

बार एशोसिएशन के अध्यक्ष को दमाद की हत्या में सात साल की हुई सजा, मृतक की पत्नी और साले को मिली उम्रकैद

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आगरा। दो साल पहले हुए बैंक मैनेजर हत्याकांड में बुधवार को अदालती फैसला आ गया है। हत्याकांड में शामिल आगरा बार एशोसिएशन के अध्यक्ष ब्रजेन्द्र रावत को अपर जिला जज नितिन ठाकुर ने हत्या की साजिश रचने के आरोप में सात साल की सजा सुनाई है जबकि उनके बेटे व बेटी को अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया है।

दो साल पहले 11 अक्टूबर को आगरा में बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय की उनकी पत्नी प्रियंका ने अपने भाई कृष्णा और पिता अधिवक्ता ब्रजेन्द्र रावत की मदद से हत्या कर दी और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की मगर पीएम में हत्या की पुष्टि हुई, इसके बाद सचिन के पिता ने ब्रजेन्द्र रावत और सचिन की पत्नी प्रियंका, साले कृष्णा के अलावा एक अज्ञात पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दो साल तक चले मुकदमा में मंगलवार को तीनों नामजदों को अदालत ने अपनी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

बुधवार को अपर जिला जज नितिन ठाकुर की अदालत में सजा पर सुनवाई हुई और सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सचिन की पत्नी प्रियंका तथा साले कृष्णा को पूरी तरह से दोषी माना और दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। बार एशोसिएशन के अध्यक्ष बजेन्द्र रावत को दोनों की मदद करने तथा हत्या की सजिश रचने का दोषी माना और सात साल की सजा सुनाई। अब तीनों पिता-पुत्र और बेटी जेल में रहेंगे।

सचिन के पिता पत्रकारों से बोले-हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट जाऊगा
सचिन हत्याकांड में आरोपियों को सजा होने पर सचिन के परिजन संतुष्ट नजर नही आए। पिता केशव देव शर्मा ने पत्रकारों से कहा कि हत्यारों को फांसी की सजा चाहते थे। पिता ने बताया कि वह इसके लिए हाईकोर्ट का रूख करेंगे ताकि हत्यारों को फांसी की सजा मिल सके।

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